तलाक के बाद पूर्व पति पर क्रूरता का केस नहीं लगा सकती महिला: सुप्रीम कोर्ट | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अपनी सर्वव्यापी शक्तियों का प्रयोग किया है अनुच्छेद 142 संविधान के तहत आपराधिक कार्यवाही
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Read moreमुंबई: केंद्र ने ‘को अपराध’ बनाने की बात कही.पत्नी के प्रति क्रूरता‘पति या ससुराल वालों द्वारा धारा 498ए आईपीसी का
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