POCSO मामले में गिरफ्तारी वारंट के बाद, भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया – News18


81 वर्षीय येदियुरप्पा ने पहले इस आरोप से इनकार किया था और कहा था कि वह कानूनी रूप से इस मामले को लड़ेंगे। (फोटो: पीटीआई फाइल)

येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

इस बीच, येदियुरप्पा ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) मामले की जांच कर रहे आपराधिक जांच विभाग (CID) ने पहले उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि, उन्होंने CID के जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए समय मांगा था।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य इस समय दिल्ली में हैं और उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि लौटने के बाद वह जांच में शामिल हो सकते हैं। पीटीआई.

पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा पर एक 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसने आरोप लगाया है कि उन्होंने इस साल 2 फरवरी को बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया।

14 मार्च को, सदाशिवनगर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किये जाने के कुछ ही घंटों बाद, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने एक आदेश जारी कर मामले को तत्काल प्रभाव से आगे की जांच के लिए सीआईडी ​​को स्थानांतरित कर दिया।

येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली 54 वर्षीय महिला की पिछले महीने यहां एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी।

81 वर्षीय येदियुरप्पा ने पहले आरोप से इनकार किया था और कहा था कि वह कानूनी रूप से मामला लड़ेंगे।

अप्रैल में सीआईडी ​​ने येदियुरप्पा को कार्यालय में बुलाकर उनकी आवाज का नमूना एकत्र किया था।



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