Noida के Twin Tower 29 अगस्त से गिराए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दी ढहाने की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सुपरटेक ट्विन टॉवर को गिराने की इजाजत दे दी है। 29 अगस्त से 4 सितबर के बीच ट्विन टॉवर गिराए जाएंगे। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि नोएडा ऑथोरिटी परिस्थिति को देखते हुए 4 सितंबर तक इसे गिरा सकते हैं। कोर्ट ने इससे पहले मई में ट्विन टॉवर को गिराए जाने के लिए 3 महीने की मोहलत दी थी। जिसके तहत ऐसे 28 अगस्त तक गिराया जाना था ।

नोएडा प्राधिकरण ने 2006 में सुपरटेक को 17.29 एकड़ (लगभग 70 हजार वर्ग मीटर) जमीन सेक्टर-93 ए में आवंटित की थी। इस सेक्टर में एमेराल्ड कोर्ट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 15 टावरों का निर्माण किया गया था। प्रत्येक टॉवर में 11 मंजिल बनी थीं। 2009 में नोएडा अथॉरिटी के पास सुपरटेक बिल्डर ने रिवाइज्ड प्लान जमा कराया।

इस प्लान में एपेक्स व सियान नाम से दो टावरों के लिए एफएआर खरीदा। बिल्डर ने इन दोनों टावरों के लिए 24 फ्लोर का प्लान मंजूर करा लिया। इस पर बिल्डर ने 40 फ्लोर के हिसाब से 857 फ्लैट बनाने शुरू कर दिए। इनमें 600 फ्लैट की बुकिंग हो गई। ज्यादातर ने फ्लैट की रकम भी जमा करानी शुरू कर दी।

कुछ दिन बाद ही बॉयर्स ने इसका विरोध शुरू कर दिया और इसे गिराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल 2014 में हाईकोर्ट ने दोनो टावरों को गिराने का आदेश दिया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।