NEET विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अभ्यर्थियों ने अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की


नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। अदालत ने केंद्र से परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों पर तब तक जवाब देने को कहा है।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा कुछ अभ्यर्थियों को गलत मुद्रित प्रश्न, फटी हुई ओएमआर शीट या ओएमआर शीट के वितरण में देरी के कारण ग्रेस अंक दिए जाने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया।

केंद्र और एनटीए ने कल सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि उन्होंने एमबीबीएस और अन्य ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंक रद्द कर दिए हैं।

केंद्र ने कहा था कि उनके पास या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए क्षतिपूर्ति अंकों को छोड़ने का विकल्प होगा।

यह परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें करीब 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले ही पूरा हो जाने के कारण 4 जून को घोषित किए गए।



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