जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का इंतजार, केंद्र के हालिया कदमों से एलजी की शक्तियां बढ़ीं: चुनाव घोषणा के बाद कांग्रेस – News18


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वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश (पीटीआई फोटो)

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, “पिछले पांच सालों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए और विधानसभा चुनाव कराए जाएं। जम्मू-कश्मीर को अभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का इंतजार है।”

कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर को अभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है और केंद्र सरकार के हालिया कदमों से वहां उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ गई हैं, जिससे “विधिवत निर्वाचित राज्य सरकार की शक्तियों का मजाक उड़ाया गया है।”

विपक्षी पार्टी की यह टिप्पणी चुनाव आयोग द्वारा यह घोषणा किये जाने के तुरंत बाद आई है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से तीन चरणों में होंगे, जबकि हरियाणा में एक अक्टूबर को एक चरण में मतदान होगा।

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, “पिछले पांच सालों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए और विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। जम्मू-कश्मीर को अभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का इंतजार है।” रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “केंद्र सरकार के हालिया कदमों ने वहां एलजी की शक्तियों को और बढ़ा दिया है, जो एक विधिवत निर्वाचित राज्य सरकार की शक्तियों का मजाक उड़ा रहा है।”

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दोनों विधानसभाओं के लिए मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी।

जम्मू-कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2014 में हुए थे और 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से यह पूर्ववर्ती राज्य में पहला विधानसभा चुनाव होगा।

पिछले महीने, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को पुलिस, आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर निर्णय लेने और विभिन्न मामलों में अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए अधिक शक्तियां प्रदान कीं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित मामलों के अलावा महाधिवक्ता और अन्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में निर्णय भी उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा लिए जाएंगे।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत जारी नियमों में संशोधन करके एलजी को ये शक्तियां दी गईं, जो अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

(इस स्टोरी को न्यूज18 स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और यह सिंडिकेटेड न्यूज एजेंसी फीड से प्रकाशित हुई है – पीटीआई)



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