पी चिदंबरम की पत्नी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं: कोर्ट | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
कोलकाता: एक विशेष पीएमएलए अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। नलिनी चिदंबरम के लिए काले धन को वैध बनाना में सारदा जांच.
न्यायाधीश प्रशांत मुखोपाध्याय ने मंगलवार को आदेश में कहा कि चूंकि पीएमएलए अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय धारा 3 के तहत अपराध के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है, इसलिए 5 जुलाई की पूरक शिकायत खारिज की जाती है।
ईडी ने आरोप लगाया था कि नलिनी को 11 जून 2010 से 17 जून 2012 के बीच सारदा समूह के प्रमुख से 1.3 करोड़ रुपये मिले थे। सुदीप्त सेनइसमें कहा गया है कि नलिनी ने इस तरह के भुगतान के लिए कोई चालान या बिल नहीं बनाया।
कई के बाद ईडी का समननलिनी के वकील ने दावा किया कि उनके और सेन या उनकी कंपनियों के बीच कभी कोई समझौता नहीं हुआ था।
न्यायाधीश प्रशांत मुखोपाध्याय ने मंगलवार को आदेश में कहा कि चूंकि पीएमएलए अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय धारा 3 के तहत अपराध के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है, इसलिए 5 जुलाई की पूरक शिकायत खारिज की जाती है।
ईडी ने आरोप लगाया था कि नलिनी को 11 जून 2010 से 17 जून 2012 के बीच सारदा समूह के प्रमुख से 1.3 करोड़ रुपये मिले थे। सुदीप्त सेनइसमें कहा गया है कि नलिनी ने इस तरह के भुगतान के लिए कोई चालान या बिल नहीं बनाया।
कई के बाद ईडी का समननलिनी के वकील ने दावा किया कि उनके और सेन या उनकी कंपनियों के बीच कभी कोई समझौता नहीं हुआ था।