30 दिनों के भीतर 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करें: ट्रिब्यूनल टू गूगल
नयी दिल्ली:
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आज फैसला सुनाया कि Google को निष्पक्ष व्यापार नियामक CCI द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा।
NCLAT की दो सदस्यीय पीठ ने Google को निर्देश लागू करने और 30 दिनों में राशि जमा करने का निर्देश दिया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने पिछले साल 20 अक्टूबर को Android मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं के लिए Google पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। नियामक ने इंटरनेट प्रमुख को विभिन्न अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं में शामिल होने से रोकने का भी आदेश दिया।
Google ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के समक्ष इस फैसले को चुनौती दी, जो कि CCI द्वारा पारित आदेशों पर एक अपीलीय प्राधिकरण है।
लेकिन एनसीएलएटी ने आज गूगल की याचिका खारिज कर दी और कहा कि सीसीआई द्वारा की गई जांच में नैसर्गिक न्याय का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।