2018 मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया
वकील संतोष पांडे ने कहा, “उन्होंने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया. उन्होंने सरेंडर किया और कोर्ट ने उन्हें 30-45 मिनट के लिए हिरासत में ले लिया. इसके बाद उनकी जमानत अर्जी दाखिल की गई और स्वीकार कर ली गई. अभी आगे की तारीख नहीं दी गई है.'' वकील ने कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई मानहानिकारक बयान नहीं दिया है.''
विजय मिश्रा ने 4 अगस्त, 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें गांधी पर कर्नाटक चुनावों के बीच 8 मई को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। अपनी टिप्पणियों में, गांधी ने शाह को एक हत्या के मामले में 'अभियुक्त' के रूप में संदर्भित किया था, और ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने वाली पार्टी होने के भाजपा के दावे पर सवाल उठाया था। गांधी की टिप्पणी से चार साल पहले शाह को 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले से संबंधित आरोपों से मुक्त कर दिया गया था।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ अपनी पूर्व व्यस्तताओं के कारण, गांधी 18 जनवरी को पिछली सुनवाई में भाग लेने में असमर्थ थे। शिकायतकर्ता मिश्रा ने गांधी की बार-बार अनुपस्थिति पर अपना असंतोष व्यक्त किया और देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा के कद पर जोर दिया। अपने तत्कालीन राष्ट्रपति के खिलाफ हत्या के आरोप को अनुचित बताया।
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