2001 के होटल व्यवसायी हत्याकांड में छोटा राजन को जमानत मिल गई, लेकिन अभी जेल में ही रहना होगा
64 वर्षीय राजन मुंबई के खूंखार माफिया सिंडिकेट मालिकों में से एक है।
मुंबई:
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत दे दी, जिसे 2001 में मुंबई में एक होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में इस साल की शुरुआत में दोषी ठहराया गया था। अदालत ने उसकी उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने गैंगस्टर को जमानत के लिए एक लाख रुपये का मुचलका भरने का निर्देश दिया।
जमानत के बावजूद, राजन जेल में ही रहेगा क्योंकि वह 2011 में पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या और अन्य आपराधिक मामलों में आजीवन कारावास की सजा भी काट रहा है।
इस साल 30 मई को, एक विशेष अदालत ने राजन को दोषी ठहराया और उसे जया शेट्टी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई – जो मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालिक थी। 4 मई 2001 की रात को, राजन के दो शूटर कथित तौर पर होटल परिसर में घुस आए और ज्वाइंट की ऊपरी मंजिल पर शेट्टी की हत्या कर दी। मामले की जांच से पता चला कि पीड़ित ने राजन के सहयोगियों से जबरन वसूली की धमकी और कॉल मिलने की शिकायत की थी और पैसे नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी गई थी।
64 वर्षीय राजन मुंबई के खूंखार माफिया सिंडिकेट मालिकों में से एक है। उन्हें पहली बार 1979 में पुलिस कांस्टेबलों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जेल से रिहा होने के बाद, गैंगस्टर बड़ा राजन गिरोह में शामिल हो गया और फिर दाऊद इब्राहिम के पास शरण मांगी। 1989 में, राजन छुपकर दुबई और इंडोनेशिया चला गया – जहाँ उसने भगोड़े के रूप में लगभग 27 साल बिताए। उसे नवंबर 2015 में भारत निर्वासित कर दिया गया था।
अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर हत्या, जबरन वसूली, तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी सहित कई आपराधिक मामलों में वांछित है।