10 महीनों में 7 पैरोल के बाद, बलात्कार के दोषी राम रहीम ने एक और पैरोल मांगी
बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम ने 21 दिन की पैरोल के लिए एक और याचिका दायर की है
नई दिल्ली:
बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम ने 21 दिन की पैरोल के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर की है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को जनवरी में 50 दिन की पैरोल दी गई थी – जो कि मात्र 10 महीनों में सातवीं बार है।
राम रहीम ने अपनी याचिका में कहा था कि उसे डेरा सच्चा सौदा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पैरोल की जरूरत है।
उनकी याचिका स्वीकार करने के बाद उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) को नोटिस जारी किया और 2 जुलाई तक जवाब मांगा।
उच्च न्यायालय ने 29 जनवरी को बलात्कार के दोषी को बार-बार पैरोल दिए जाने पर सवाल उठाए थे, जिसे 20 साल जेल में रहना है।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि यदि वह दोबारा पैरोल के लिए आवेदन करता है तो सरकार उसकी अनुमति ले।
एसजीपीसी की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए अदालत ने राज्य सरकार को यह जानकारी देने का भी आदेश दिया था कि इस तरीके से कितने लोगों को पैरोल दी गई है।
सूत्रों ने बताया कि बलात्कार के दोषी को पैरोल देने के पीछे एक पैटर्न रहा है और ऐसा आमतौर पर राज्य या स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान होता है।
डेरा अनुयायी, और खास तौर पर राम रहीम सिंह के अनुयायी, पंजाब के मालवा क्षेत्र में प्रभावशाली हैं, और उनके वोटों को संसदीय और विधानसभा चुनावों में निर्णायक माना जाता है। मालवा क्षेत्र में 69 निर्वाचन क्षेत्र हैं – जो पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से आधे से ज़्यादा हैं।
डेरा अनुयायी – जिनकी संख्या करोड़ों में है और रहीम सिंह के जेल जाने के बाद से उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम हो गई है – व्यापक रूप से संप्रदाय के नेताओं के निर्देशों के अनुसार मतदान करते देखे जाते हैं।