हाई कोर्ट ने बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी को बंगाल के संदेशखाली जाने की इजाजत दी
कोलकाता:
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को वरिष्ठ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को गुरुवार को अशांत संदेशखाली क्षेत्र के हलदरपारा जाने की अनुमति दे दी। अदालत ने हलदरपारा में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने पर भी रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने निर्देश दिया कि क्षेत्र का दौरा करने की शर्तें वही होंगी जो उच्च न्यायालय ने 20 फरवरी को संदेशखली की उनकी पिछली यात्रा के लिए लगाई थीं।
पहले के आदेश में, अदालत ने श्री अधिकारी को स्थानीय पुलिस स्टेशन के समक्ष एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था कि वे अशांत क्षेत्र की यात्रा के दौरान ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों जिससे इलाके में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है।
न्यायमूर्ति चंदा ने 26 फरवरी को जेलियाखाली ग्राम पंचायत के अंतर्गत हलदरपारा में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने पर भी रोक लगा दी, यह देखते हुए कि संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने इसके औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट किए बिना “यंत्रवत्” निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
श्री अधिकारी ने उच्च न्यायालय के आदेश पर 20 फरवरी को संदेशखाली ग्राम पंचायत क्षेत्र का दौरा किया।
उन्होंने हलदरपारा जाने की अनुमति देने की प्रार्थना के साथ फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया।
प्रार्थना का विरोध करते हुए, राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने प्रस्तुत किया कि श्री अधिकारी ने 20 फरवरी को अपनी यात्रा के दौरान, उनके द्वारा दिए गए वचन का उल्लंघन किया था।
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)