हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा को 15 जुलाई को POCSO मामले में सिटी कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी – News18
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भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने अपने खिलाफ लगे छेड़छाड़ के आरोपों से इनकार किया है। (फोटो: पीटीआई/फाइल)
बेंगलुरु में POCSO अधिनियम मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट 1 ने 4 जुलाई को 81 वर्षीय व्यक्ति को 15 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया था।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा उनके खिलाफ पॉक्सो मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 26 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी और वरिष्ठ भाजपा नेता को इस मामले के संबंध में 15 जुलाई को बेंगलुरु की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी। यहां पॉक्सो अधिनियम मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट 1 ने 81 वर्षीय बुजुर्ग को 15 जुलाई को पेश होने के लिए 4 जुलाई को समन जारी किया था।
मामले की जांच कर रहे आपराधिक जांच विभाग ने 27 जून को फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था। एक दिन बाद, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली उनकी याचिका पर आपत्ति दर्ज करने की अनुमति देने के बाद सीआईडी को येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने से रोकने के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया था और फिर आगे की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी थी, जो आज समाप्त हो गई।
येदियुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही सीआईडी ने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि उन्होंने और तीन अन्य आरोपियों ने कथित पीड़िता और उसकी मां को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे।
येदियुरप्पा पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 8 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A (यौन उत्पीड़न), 204 (साक्ष्य के रूप में उत्पादन को रोकने के लिए दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट करना) और 214 (अपराधी की जांच के बदले में संपत्ति का उपहार या बहाली की पेशकश) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
अन्य तीन सह-आरोपी – अरुण वाईएम, रुद्रेश एम और जी मारिस्वामी जो येदियुरप्पा के सहयोगी हैं – पर आईपीसी की धारा 204 और 214 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
यह मामला इस साल 14 मार्च को एक 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने दो फरवरी को यहां डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था।
17 जून को सीआईडी ने येदियुरप्पा से तीन घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।
उन्होंने आरोप से इनकार किया है और कहा है कि वह कानूनी तौर पर मामला लड़ेंगे।
(इस स्टोरी को न्यूज18 स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और यह सिंडिकेटेड न्यूज एजेंसी फीड से प्रकाशित हुई है – पीटीआई)