हरियाणा के अतिरिक्त अंक देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के 5% अतिरिक्त अंक देने के फैसले को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा। राज्य अधिवास उन्होंने “सामाजिक-आर्थिक” मानदंडों के आधार पर कुछ पदों पर भर्ती में अनियमितताओं को एक लोकलुभावन उपाय बताया।
इसने यह भी निर्देश दिया कि ग्रुप सी और डी कर्मचारियों की नौकरियों के लिए पिछले वर्ष आयोजित की गई परीक्षाएं पुनः आयोजित की जाएं।
न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें वर्ष 2023 की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी 2023) के दौरान भर्ती प्रक्रिया में हरियाणा के निवासियों को अतिरिक्त अंक देने संबंधी राज्य की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि नए सिरे से परीक्षाएं आयोजित की जाएं।

आयोग की ओर से पेश हुए एजी आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नई परीक्षा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और राज्य के निवासियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त अंकों को समाप्त करके परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। लेकिन पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने दोबारा परीक्षा आयोजित करने के लिए कारण बताए हैं और फैसले में कोई त्रुटि नहीं है।
इस “सामाजिक-आर्थिक” मानदंड के तहत, हरियाणा सरकार द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करने पर हरियाणा के निवासियों को अतिरिक्त महत्व दिया गया था, जिसमें यह शर्त भी शामिल थी कि आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं था और परिवार की सभी स्रोतों से सकल वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये से कम थी।





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