'स्वास्थ्य ने उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका': सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर ईडी ने दिल्ली कोर्ट से कहा – News18 Hindi


अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पार्टी कार्यालय में आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

अरविंद केजरीवाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 जून तक दी गई अंतरिम जमानत पर हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आचरण उन्हें जमानत का हकदार नहीं बनाता। मुख्यमंत्री ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत के लिए अदालत का रुख किया था।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने आगे कहा कि केजरीवाल का स्वास्थ्य उन्हें मौजूदा लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार करने से नहीं रोक पाया।

अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसी को शनिवार तक केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने केजरीवाल की एक अन्य याचिका पर भी ईडी से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने नियमित जमानत याचिका स्वीकार नहीं किए जाने की स्थिति में चिकित्सा आधार पर एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मांगी है।

केजरीवाल फिलहाल एक जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर हैं। दिल्ली के सीएम ने पहले शीर्ष अदालत से अपनी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था ताकि वह अपने “अचानक और अस्पष्टीकृत वजन घटने के साथ-साथ उच्च कीटोन स्तर” के मद्देनजर पीईटी-सीटी स्कैन सहित कई मेडिकल परीक्षणों से गुजर सकें, जो किडनी, गंभीर हृदय संबंधी बीमारियों और यहां तक ​​कि कैंसर का संकेत हैं।

मुख्यमंत्री ने 26 मई को दायर अपनी नई याचिका में कहा कि वह 2 जून के बजाय 9 जून को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे, जो कि जेल वापसी की उनकी निर्धारित तिथि है।

शीर्ष अदालत ने 10 मई को मुख्यमंत्री को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, ताकि वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें। मुख्यमंत्री को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था।

इसने निर्देश दिया था कि केजरीवाल सात चरण के चुनाव के अंतिम चरण के समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे।

(पीटीआई से इनपुट्स सहित)

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