स्वाति मालीवाल हमला मामला: बिभव कुमार ने जमानत पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया – News18


बिभव कुमार को आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। (पीटीआई फाइल फोटो)

बिभव कुमार को आप सांसद पर हमला करने के आरोप में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

कुमार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने 12 जुलाई को कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी का “काफी प्रभाव” है और उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं है।

न्यायाधीश ने निष्कर्ष दिया कि आरोपों की प्रकृति और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता है।

कुमार को 13 मई को मालीवाल पर हमले के सिलसिले में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और देर रात स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की पूर्व प्रमुख पर मुख्यमंत्री आवास पर कथित तौर पर हमला करने के बाद कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 308 (सदोष मानव वध का प्रयास), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (बी) (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

इस बीच, स्थानीय अदालत ने कुमार की न्यायिक हिरासत 30 जुलाई तक बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने भी तीस हजारी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें कथित घटना के संबंध में कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है।

एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के साथ



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