स्वाति मालीवाल हमला मामला: केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब – News18 Hindi


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दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था। (फाइल फोटो)

बिभव कुमार की पहली जमानत याचिका 27 मई को एक सत्र अदालत ने खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि मालीवाल द्वारा एफआईआर दर्ज कराने में कोई “पूर्व-चिंतन” नहीं किया गया था और उनके आरोपों को “नकारा नहीं जा सकता”

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से संबंधित मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर शहर की पुलिस का रुख पूछा।

न्यायमूर्ति अमित शर्मा की अवकाश पीठ ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद कुमार ने 13 मई को केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर कथित तौर पर हमला किया था। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।

तीस हजारी अदालत ने सात जून को उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उन पर ‘गंभीर और गंभीर’ आरोप हैं और ऐसी आशंका है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

कुमार की पहली जमानत याचिका 27 मई को एक अन्य सत्र अदालत ने खारिज कर दी थी और कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि मालीवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई पूर्व-योजना नहीं बनाई थी और उनके आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता।

कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिनमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास शामिल है।

मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में होगी।

(इस स्टोरी को न्यूज18 स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और यह सिंडिकेटेड न्यूज एजेंसी फीड से प्रकाशित हुई है – पीटीआई)



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