सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की रेप सर्वाइवर को 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दी


सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए 14 साल की रेप पीड़िता को 30 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत दे दी है। अदालत ने कहा कि यह एक असाधारण मामला है और अस्पताल की रिपोर्ट के आधार पर गर्भपात की अनुमति दी गई।

भारतीय कानून पंजीकृत चिकित्सक की राय से 20 सप्ताह तक और कुछ मामलों में 24 सप्ताह तक गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन की अनुमति देता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हालांकि इस स्तर पर गर्भपात कराने में कुछ जोखिम शामिल है, मेडिकल बोर्ड ने राय दी है कि जीवन के लिए खतरा पूर्ण अवधि के प्रसव के जोखिम से अधिक नहीं है।



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