सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले में बीआरएस की के कविता को जमानत दिए जाने पर तेलंगाना के सीएम की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई – News18


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तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी (फाइल फोटो)

शीर्ष अदालत रेड्डी के उस बयान से नाराज थी जिसमें उन्होंने बीआरएस नेता के कविता की जमानत के लिए भाजपा और बीआरएस के बीच कथित सौदेबाजी की ओर इशारा किया था।

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामलों में बीआरएस नेता के कविता को दी गई जमानत से संबंधित तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में कविता को जमानत दे दी गई, जबकि उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनकी जांच की निष्पक्षता को लेकर कड़ी फटकार लगाई।

शीर्ष अदालत रेड्डी के उस बयान से नाराज़ थी जिसमें कविता की ज़मानत के लिए भाजपा और बीआरएस के बीच कथित सौदेबाज़ी की ओर इशारा किया गया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे बयान लोगों के मन में आशंकाएँ पैदा कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “क्या आपने पढ़ा है कि उन्होंने अखबार में क्या कहा? बस वही पढ़ें जो उन्होंने कहा है। एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया यह कैसा बयान है? इससे लोगों के मन में आशंका पैदा हो सकती है। क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देना चाहिए? एक संवैधानिक पदाधिकारी इस तरह से बोल रहा है?”

न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने रेड्डी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, “उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में अदालत क्यों घसीटना चाहिए? क्या हम राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करके आदेश पारित करते हैं? हमें राजनेताओं से या किसी के द्वारा हमारे आदेशों की आलोचना करने से कोई परेशानी नहीं है। हम अपने विवेक और शपथ के अनुसार अपना कर्तव्य निभाते हैं।”

मीडियाकर्मियों से बातचीत में रेड्डी ने मंगलवार को कहा था कि एमएलसी कविता को पांच महीने में जमानत मिलने पर संदेह है, जबकि मनीष सिसोदिया को 15 महीने बाद जमानत मिली और केजरीवाल को अभी तक जमानत नहीं मिली है।

उन्होंने आरोप लगाया, “यह सच है कि बीआरएस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत के लिए काम किया। ऐसी भी चर्चा है कि कविता को बीआरएस और भाजपा के बीच समझौते के कारण जमानत मिली है।”

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संस्थाओं के प्रति परस्पर सम्मान रखना और एक दूसरे से दूरी बनाए रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है।

पीठ ने कहा, “हम हमेशा कहते हैं कि हम विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो उनसे भी यही अपेक्षा की जाती है। क्या हम राजनीतिक विचारों के आधार पर आदेश पारित करते हैं?” पीठ में न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन भी शामिल थे।

शीर्ष अदालत 2015 के कैश-फॉर-वोट घोटाला मामले, जिसमें रेड्डी एक आरोपी हैं, की सुनवाई राज्य से भोपाल स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

(पीटीआई से इनपुट्स सहित)



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