सिलीगुड़ी के व्यक्ति को 16 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा | भारत समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया
सिलीगुड़ी: सिलीगुड़ी पोक्सो कोर्ट शनिवार को एक 22 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर को मौत की सजा सुनाई गई। बलात्कार और हत्या पिछले साल एक 16 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति अनीता मेहरोत्रा माथुर की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय मिला मोहम्मद अब्बास बुधवार को अपराध का दोषी पाया गया, एक दिन बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा सर्वसम्मति से पारित अपराजिता महिला और बच्चा (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024। मुकदमा लगभग 12 महीने तक चला।
21 अगस्त 2023 को पुलिस ने माटीगारा थाना अंतर्गत रवींद्र पल्ली में एक खाली पड़े भूखंड से स्कूल यूनिफॉर्म में नाबालिग का शव बरामद किया।
उसी रात पुलिस ने अब्बास को माटीगाड़ा के लेनिन कॉलोनी स्थित उसके घर से इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि अब्बास ने लड़की के साथ ज़बरदस्ती की और जब उसने विरोध किया तो उसने ईंट से उसके सिर पर वार किया जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई।
इसके बाद अब्बास पर आईपीसी की धारा 363, 366, 302 और 376 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया।
विशेष सरकारी अभियोजक बिवाश चटर्जी ने कहा, “हमने इस मामले में 22 गवाहों से पूछताछ की। पहले चरण में मामला अपहरण का था, उसके बाद बलात्कार और हत्या का।”
उन्होंने कहा, “सीसीटीवी फुटेज में अपराधी को पीड़ित को अपनी साइकिल पर घटनास्थल पर ले जाते और अपराध करने के बाद वहां से निकलते हुए देखा गया। आरोपी की साइकिल चलाने का पैटर्न नमूने से मेल खाता है।”
बचाव पक्ष की वकील बुला रॉय ने कहा कि वह फैसले के खिलाफ अपील करेंगी।
सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता की मां फूट-फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, “एक साल से भी अधिक समय के बाद आखिरकार मेरी बेटी को न्याय मिल गया।”
न्यायमूर्ति अनीता मेहरोत्रा माथुर की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय मिला मोहम्मद अब्बास बुधवार को अपराध का दोषी पाया गया, एक दिन बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा सर्वसम्मति से पारित अपराजिता महिला और बच्चा (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024। मुकदमा लगभग 12 महीने तक चला।
21 अगस्त 2023 को पुलिस ने माटीगारा थाना अंतर्गत रवींद्र पल्ली में एक खाली पड़े भूखंड से स्कूल यूनिफॉर्म में नाबालिग का शव बरामद किया।
उसी रात पुलिस ने अब्बास को माटीगाड़ा के लेनिन कॉलोनी स्थित उसके घर से इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि अब्बास ने लड़की के साथ ज़बरदस्ती की और जब उसने विरोध किया तो उसने ईंट से उसके सिर पर वार किया जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई।
इसके बाद अब्बास पर आईपीसी की धारा 363, 366, 302 और 376 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया।
विशेष सरकारी अभियोजक बिवाश चटर्जी ने कहा, “हमने इस मामले में 22 गवाहों से पूछताछ की। पहले चरण में मामला अपहरण का था, उसके बाद बलात्कार और हत्या का।”
उन्होंने कहा, “सीसीटीवी फुटेज में अपराधी को पीड़ित को अपनी साइकिल पर घटनास्थल पर ले जाते और अपराध करने के बाद वहां से निकलते हुए देखा गया। आरोपी की साइकिल चलाने का पैटर्न नमूने से मेल खाता है।”
बचाव पक्ष की वकील बुला रॉय ने कहा कि वह फैसले के खिलाफ अपील करेंगी।
सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता की मां फूट-फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, “एक साल से भी अधिक समय के बाद आखिरकार मेरी बेटी को न्याय मिल गया।”