सिद्धारमैया कैबिनेट ने राज्यपाल को एचडीके के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने की सलाह दी | बेंगलुरु समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया
बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक मंत्रिमंडल ने… राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने गुरुवार को लंबित मामलों पर तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अभियोग पक्ष केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ़ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के साथ ही राज्यपाल को विधायक शशिकला जोले, जी जनार्दन रेड्डी और पूर्व मंत्री मुरुगेश निरानी के खिलाफ़ मुकदमा चलाने की अनुमति देने की भी सलाह दी गई।
बैठक के बाद राज्य के कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, “मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को लंबित मामलों पर तत्काल कार्रवाई करने की सलाह देने का निर्णय लिया है।”
पाटिल ने इस बात पर जोर दिया कि कैबिनेट की सिफारिश “प्रतिशोध की राजनीति नहीं” थी, बल्कि जवाबदेही की जनता की मांग का जवाब थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैबिनेट की भूमिका राज्यपाल को सहायता और सलाह देना है, जो उनकी सिफारिश के संवैधानिक आधार को मजबूत करता है। यह स्पष्टीकरण मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि आवंटन घोटाले के संबंध में सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी के बाद राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों के बाद आया है। सिद्धारमैया के खिलाफ कार्यवाही की मंजूरी 17 अगस्त को दी गई थी और वर्तमान में इसे HC में चुनौती दी जा रही है, जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को होनी है।