सबरी के मुख्य पुजारी के आदेश पर केरल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया
अदालत ने टीडीबी, देवस्वओम आयुक्त और राज्य को नोटिस जारी किया केरल विशेष अवकाश के जवाब में याचिकायाचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि टीडीबी की अधिसूचना जाति-आधारित भेदभाव को बढ़ावा देती है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। उन्होंने दावा किया कि वे दोनों मंदिरों में मुख्य पुजारी के पद के लिए योग्य और पात्र हैं।
उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि टीडीबी की अधिसूचना अस्पृश्यता का मामला नहीं बनती, और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन नहीं करती।