संकट के बीच दिल्ली को हिमाचल से अतिरिक्त पानी मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट


भीषण गर्मी के कारण पानी की कमी से जूझ रही दिल्ली को हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति मिलने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि पहाड़ी राज्य को दिल्ली को 125 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देना होगा। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा से दिल्ली को पानी की निर्बाध आपूर्ति की व्यवस्था करने को कहा।

न्यायमूर्ति प्रशांत के मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने कहा कि पानी पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।

जबकि हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को पानी की आपूर्ति करने में कोई आपत्ति नहीं है, हरियाणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले इस अतिरिक्त पानी को मापने और अलग करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि दिल्ली सरकार द्वारा पानी की बर्बादी नहीं की जानी चाहिए।



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