शराबबंदी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी दिल्ली की कोर्ट ने खारिज कर दी



मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था (फाइल)

नयी दिल्ली:

शहर की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी मनीष सिसोदियादिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में।

पूर्व मंत्री ने कहा है कि वह जमानत खारिज करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

मनीष सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें 3 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाना है।

आम आदमी पार्टी के नेता ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि मामले में सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है।

पूर्व शिक्षा मंत्री ने यहां तक ​​जोर देकर कहा कि सीबीआई द्वारा बुलाए जाने पर वह जांच में शामिल हुए।

सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, “अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो यह हमारी जांच को प्रभावित करेगा और प्रभावित करेगा क्योंकि प्रभाव और हस्तक्षेप बड़े पैमाने पर हैं।”

श्री सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

अलग से, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली शराब घोटाले की जांच शुरू की। इसने श्री सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया।

आप ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि जांच राजनीतिक हिसाब बराबर करने की भाजपा की कोशिश है।



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