शराबबंदी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी दिल्ली की कोर्ट ने खारिज कर दी
रद्द की जा चुकी शराब नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी शुक्रवार को शहर की एक अदालत ने खारिज कर दी।
24 मार्च को दिल्ली की अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई ने 26 फरवरी को श्री सिसोदिया को शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
आम आदमी पार्टी के नेता ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि मामले में सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है।
पूर्व मंत्री ने यहां तक जोर देकर कहा कि सीबीआई द्वारा बुलाए जाने पर वह जांच में शामिल हुए।