वकील ने मुख्य न्यायाधीश से साथी जज के खिलाफ शिकायत की। उनका जवाब
नई दिल्ली:
उच्चतम न्यायालय में आज उस समय नाटकीय स्थिति उत्पन्न हो गई जब लखनऊ के एक अधिवक्ता ने दो अलग-अलग पीठों से अनुरोध किया कि उन्हें माफ कर दिया जाए तथा तुच्छ जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने के लिए उन पर लगाया गया जुर्माना हटा दिया जाए।
सबसे पहले, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जी मसीह की पीठ ने लखनऊ के अधिवक्ता अशोक पांडे को उन पर लगाए गए 50,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान न करने के लिए फटकार लगाई। पिछले साल शीर्ष अदालत ने वकील की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं की हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी थी।
पीठ ने कहा कि अदालत द्वारा जुर्माना लगाए जाने के तुरंत बाद वकील विदेश चले गए। पीठ ने कहा, “अब आप यह नहीं कह सकते कि आप 50,000 रुपये का जुर्माना नहीं दे सकते।” पीठ ने कहा कि वह एक “अभ्यासरत वकील” हैं।
इस पर श्री पांडे ने कहा कि पिछले वर्ष से उनके पास एक भी मामला नहीं आया है और उनकी यात्रा “मेरे बच्चों द्वारा प्रायोजित” थी।
पीठ ने कहा, “आप एक सप्ताह में जुर्माना अदा करें अन्यथा हम अवमानना नोटिस जारी करेंगे। क्या आप दो सप्ताह में भुगतान करने को तैयार हैं या नहीं? आप बार के सदस्य हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसका स्पष्ट उत्तर दें।”
वकील ने जवाब दिया कि उनके “बच्चे अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ”। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया, “मैंने शुरू में सीजेआई दीपक मिश्रा के लिए कई याचिकाएँ दायर की थीं, जब उनके खिलाफ़ कई आरोप लगाए गए थे। इस अदालत से किसी ने भी उनका समर्थन नहीं किया, लेकिन मैं वहाँ था। मैंने उन मामलों में भुगतान के लिए सीजेआई और भारत के राष्ट्रपति से अनुरोध किया है। सीजेआई ने मेरे मामले को एससीएलएससी (सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी) को भुगतान के लिए भेजा है। मैं भुगतान करूँगा।
न्यायमूर्ति ओका ने वकील को 5 अगस्त तक का समय दिया और कहा कि यदि तब तक भुगतान नहीं किया गया तो अदालत अवमानना नोटिस जारी करेगी।
इसके बाद वकील को एक अन्य पीठ – न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन – ने एक अलग मामले में उन पर लगाए गए 1 लाख रुपये का भुगतान न करने के लिए फटकार लगाई। यह पिछले साल एक जनहित याचिका के संबंध में था जिसमें श्री पांडे ने एनसीपी के मोहम्मद फैजल पडिपुरा की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती दी थी। अदालत ने इस तुच्छ जनहित याचिका पर वकील को कड़ी फटकार लगाई थी। श्री पांडे ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली गई शपथ को भी चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश ने शपथ लेते समय “मैं” नहीं कहा था। इस वकील ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को भी चुनौती दी थी, जिस पर एक और जुर्माना लगाया गया था।
न्यायमूर्ति गवई ने वकील से पूछा, “कितनी अदालतों ने आप पर जुर्माना लगाया है?” वकील ने जवाब दिया, “कृपया जुर्माना वापस लें। मेरे पास पैसे नहीं हैं।” पीठ ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन वकील अपनी बात पर अड़ा रहा। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “अगर आप अदालत नहीं छोड़ते हैं, तो हमें खुद को शर्मिंदा करना पड़ेगा।”
वकील ने अपनी जगह पर खड़े होकर कहा, “मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। यह कोई अवमानना नहीं है, सर… कृपया इस मामले से लागत हटा दें।” फिर उन्होंने न्यायमूर्ति गवई को संबोधित किया और कहा, “आप अगले सी.जे.आई. भी बनने जा रहे हैं।” न्यायाधीश ने जवाब दिया, “भगवान जाने”, और कहा, “आप जा रहे हैं या नहीं? हमें सुरक्षाकर्मियों को बुलाना है।”
न्यायमूर्ति गवई सर्वोच्च न्यायालय में तीसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की दौड़ में हैं।
इतना ही नहीं, श्री पांडे ने इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से संपर्क किया और न्यायमूर्ति गवई के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ न्यायाधीश ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उनकी “सनद” – जिसका अर्थ है वकालत करने का लाइसेंस – रद्द कर दिया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया कि तीखी बहस होती है, लेकिन उन्होंने वकील को इस तरह के आरोप लगाने से सावधान किया। उन्होंने कहा, “आप बेंच के जजों पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। वे वकीलों के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करते। अगर आप जुर्माने को चुनौती देना चाहते हैं, तो समीक्षा दायर करें।”
सर्वोच्च न्यायालय ने तुच्छ जनहित याचिकाओं को लेकर याचिकाकर्ताओं और वकीलों की खिंचाई की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि जनता को बहुमूल्य न्यायिक समय की कीमत चुकानी पड़ रही है।