लोकसभा चुनाव से पहले यूट्यूबर्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला


नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एक यूट्यूबर को दी गई जमानत बहाल करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जा सकता है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ए दुरईमुरुगन सत्ताई ने उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति ओका ने राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया, उन्होंने कहा, “अगर चुनाव से पहले, हम यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर देंगे, तो कल्पना करें कि कितने लोगों को जेल होगी?”

अदालत ने जमानत पर रहने के दौरान सत्तई पर निंदनीय टिप्पणी करने से परहेज करने की शर्त लगाने के अनुरोध पर भी विचार नहीं किया। न्यायमूर्ति ओका ने मुकुल रोहतगी को चुनौती देते हुए पूछा कि यह कौन निर्धारित करेगा कि कोई बयान निंदनीय है या नहीं।

यह मामला श्री सत्ताई द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने से उपजा है, जिसने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। उच्च न्यायालय ने पाया था कि अदालत के समक्ष एक हलफनामा देने के तुरंत बाद, जिसके आधार पर उन्हें राहत दी गई थी, श्री सत्तई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करके और अधिक अपराध में शामिल हो गए थे।

न्याय की मांग करते हुए, श्री सत्ताई ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने जुलाई 2022 में उनकी याचिका पर एक नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने अगस्त 2021 में उन्हें दी गई जमानत जारी रखी। नतीजतन, श्री सत्ताई 2.5 साल से अधिक समय तक जमानत पर रहे।

राज्य के मामले के समर्थन में, मुकुल रोहतगी ने दिसंबर 2022 और मार्च 2023 में श्री सत्ताई के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर पर प्रकाश डाला।

यह फैसला लोकसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले आया है, जिसके लिए मतदान 19 अप्रैल से शुरू होने वाले सात चरणों में होंगे। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे।





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