रेल नौकरी घोटाले में राबड़ी, बेटियों को अंतरिम जमानत | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया
बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी अपनी बेटियों के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुईं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने तीनों को तब राहत दी जब ईडी ने दावा किया कि उसे उनकी नियमित जमानत याचिका पर दलीलें दाखिल करने के लिए समय चाहिए। तीनों को एक-एक लाख रुपये के निजी बांड और जमानत राशि देने को कहा गया। मामले में नामित एक अन्य व्यक्ति हृदयानंद चौधरी को भी जमानत दे दी गई.
ईडी ने यह कदम 4,500 पन्नों से अधिक की अपनी पहली चार्जशीट दाखिल करने के बाद उठाया है, जिसमें राबड़ी, हेमा, मीसा, अमित कात्याल (लालू के एक कथित सहयोगी) और दो कंपनियों – एके इंफोसिस्टम्स और एबी एक्सपोर्ट्स का नाम शामिल है।