राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। पद से जुड़े विशेषाधिकार क्या हैं? – News18


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कांग्रेस नेता राहुल गांधी। (पीटीआई फाइल फोटो)

यह दस वर्षों में पहली बार होगा कि लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता होगा।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष का नेता (एलओपी) नियुक्त किया गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक के बाद राहुल गांधी को एलओपी नियुक्त करने की घोषणा की।

दस साल में यह पहली बार होगा जब लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता होगा। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी को संसद में विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए एक पंक्ति का प्रस्ताव पारित किया था।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने की सराहना की।

खड़गे ने एक एक्स पोस्ट में लिखा, “18वीं लोकसभा में, लोगों का सदन सही मायने में अंतिम व्यक्ति की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा, जिसमें श्री राहुल गांधी उनकी आवाज़ बनेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, मुझे विश्वास है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक देश के कोने-कोने में यात्रा करने वाले एक नेता लोगों की आवाज़ उठाएंगे – खासकर वंचितों और गरीबों की। कांग्रेस पार्टी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अपने शाश्वत सिद्धांतों को कायम रखते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।”

इससे पहले दिन में राहुल गांधी ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। कांग्रेस नेता ने शपथ ग्रहण के दौरान संविधान की एक प्रति उठाई और “जय हिंद, जय संविधान” के नारे के साथ अपनी शपथ समाप्त की।

लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार

लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) का पद महत्वपूर्ण विशेषाधिकार और जिम्मेदारियां रखता है।

विपक्ष का नेता लोक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम और अनुमान जैसी महत्वपूर्ण समितियों का सदस्य होता है। वे विभिन्न संयुक्त संसदीय समितियों में भी भाग लेते हैं और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों के साथ-साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) जैसे वैधानिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार चयन समितियों में भी काम करते हैं।

विपक्ष के नेता पद के लिए पात्र होने के लिए किसी पार्टी के पास लोकसभा में कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए।

पिछले 10 वर्षों से लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता क्यों नहीं था?

विपक्ष के नेता का पद 2014 से खाली पड़ा है क्योंकि कोई भी विपक्षी दल 10 प्रतिशत सीटें हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एलओपी नियुक्त करने के लिए लोकसभा में न्यूनतम आवश्यकता 54 सीटों से लगभग दोगुनी सीटें हासिल कीं।



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