राजस्थान HC ने 2008 के जयपुर धमाकों के सभी आरोपियों को बरी कर दिया | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने बुधवार को फैसला सुनाया.
13 मई, 2008 को माणक चौक खंडा, चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर एक के बाद एक बम धमाकों से जयपुर दहल उठा था।
शाम को हुए विस्फोटों में 71 लोग मारे गए और 185 घायल हुए।
रामचंद्र मंदिर के पास से एक जिंदा बम बरामद किया गया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया।