यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व कुश्ती प्रमुख बृज भूषण को अदालत से राहत नहीं


नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने सिंह के वकील से उनके खिलाफ मामला रद्द करने के लिए उनकी सभी दलीलों के साथ एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने को कहा है।

सिंह की याचिका में उनके खिलाफ़ इन कार्यवाही को जारी रखने का विरोध करने की मांग की गई है। उन पर यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने के आरोप हैं।

बृज भूषण ने एफआईआर, चार्जशीट और मामले में आरोप तय करने से संबंधित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। उनकी याचिका में कई महिला पहलवानों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के संबंध में उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही को चुनौती देने की मांग की गई है।

उन्होंने तर्क दिया कि जांच पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई थी क्योंकि केवल पीड़ितों के बयान पर ही विचार किया गया था, जो उनसे बदला लेने में रुचि रखते थे और आरोपों के झूठ पर ध्यान दिए बिना ही निचली अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया गया था।

गोंडा, बलरामपुर और कैसरगंज से छह बार सांसद रह चुके बृजभूषण को छह महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद इस साल के लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया। उन्हें WFI प्रमुख के पद से भी हटना पड़ा।



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