यौन उत्पीड़न मामले में अगली सुनवाई तक बीएस येदियुरप्पा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता: कोर्ट
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नाबालिग के कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ मामले में फैसला सुनाया कि 17 जून को अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
81 वर्षीय श्री येदियुरप्पा के खिलाफ गुरुवार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे बीवाई राघवेंद्र ने दावा किया है कि शिकायत में “कोई सच्चाई नहीं” है।
इस मामले में प्राथमिकी बच्ची की मां ने 2 फरवरी को हुए कथित अपराध के लिए 14 मार्च को दर्ज कराई थी।
श्री येदियुरप्पा के वकील ने कहा, “मैंने इसे रिकॉर्ड में रखा है, वह (मां) मामले दर्ज कराने की आदत में हैं। मैंने विवरण दिया है। ब्लैकमेल करना उनका शौक है।”
भाजपा कर्नाटक ने कल एक्स पर पोस्ट किया, “लोकसभा चुनावों में अपमानजनक हार से सदमे में कांग्रेस नेता भाजपा के खिलाफ एक के बाद एक षड्यंत्र रचने में व्यस्त हैं।”
पोस्ट में आगे कहा गया है, “भाजपा से नाराज कांग्रेस अब एक मानसिक रूप से अस्थिर महिला की शिकायत के आधार पर हमारे सम्मानित नेता बीएस येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। यह तब हुआ है जब राहुल गांधी को कर्नाटक में भाजपा के खिलाफ गलत सूचना फैलाने के लिए अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ा।”