यूपी शिक्षक भर्ती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार अभ्यर्थियों की मेरिट सूची रद्द की – टाइम्स ऑफ इंडिया
कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया, जो शुक्रवार को ही उपलब्ध हो पाया। खंडपीठ ने 13 मार्च 2023 को पारित एकलपीठ के आदेश को संशोधित करते हुए यह भी फैसला सुनाया है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित मेरिट में अंक प्राप्त करने पर सामान्य वर्ग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की पीठ ने कहा, “यदि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित योग्यता के बराबर योग्यता प्राप्त करता है, तो आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3 (6) में निहित प्रावधानों के अनुसार मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।”
इसके साथ ही कोर्ट ने एकल पीठ के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें पांच जनवरी 2022 को अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची खारिज कर दी गई थी।