यूपी के पूर्व मंत्री एसपी मौर्य और उनकी बेटी को 'घोषित अपराधी' घोषित किया गया | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया
स्वर्णकार ने दावा किया कि उसने 30 जनवरी, 2019 को संघमित्रा से उसके आवास पर शादी की थी क्योंकि उसे उसके पिता ने बताया था कि उसने अपने पिछले पति नवल किशोर शाक्य को तलाक दे दिया है, जो कि सच नहीं था। उसने फिर 2021 में शाक्य को तलाक दे दिया और जब स्वर्णकार ने उससे कहा कि उन्हें (स्वर्णकार और संघमित्रा) फिर से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि उनकी पिछली शादी कानून में नहीं टिकेगी क्योंकि उसका 2019 में शाक्य से तलाक नहीं हुआ था, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
स्वर्णकार ने तब दावा किया कि संघमित्रा ने उसे (स्वर्णकार) तलाक दिए बिना शाक्य से दोबारा शादी की थी।
अपनी शिकायत में स्वर्णकार ने आरोप लगाया था कि वह 2016 से संघमित्रा के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था।
मौर्य और संघमित्रा ने इन कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 27 अगस्त तय की है। शिकायत और गवाहों के बयानों को देखने के बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश ने दोनों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया था। हालांकि, दोनों आरोपी बार-बार समन भेजे जाने और यहां तक कि गैर जमानती वारंट के बावजूद भी अनुपस्थित रहे।