'यह न्याय के बारे में है…': रिजिजू ने वक्फ बिल पर गरमागरम बहस में विपक्ष के 'मुस्लिम विरोधी' आरोप को खारिज किया – News18


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लोकसभा में किरण रिजिजू. (छवि/एएनआई)

वक्फ (संशोधन) विधेयक वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करेगा और इसका उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करना है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 से संबंधित विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा नीत सरकार उन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेगी जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला।

उन्होंने कहा, “किसी का अधिकार छीनने की बात भूल जाइए। हम इस विधेयक में उन लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला और हम उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। विधेयक में संशोधन पहली बार नहीं हुआ है, आजादी के बाद से कई बार इसमें संशोधन किया जा चुका है।”

किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। वक्फ (संशोधन) विधेयक वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करेगा और इसका उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करना है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर लोकसभा में बोलते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “…आज लाया जा रहा यह विधेयक सच्चर समिति (जिसमें सुधार की बात कही गई थी) की रिपोर्ट पर आधारित है जिसे आपने (कांग्रेस ने) बनाया था…”

रिजिजू ने विपक्ष से विधेयक का समर्थन करने का आग्रह करते हुए कहा, “हम यह विधेयक देश के लोगों को यह बताने के लिए ला रहे हैं कि हम वह कर सकते हैं, जो आप कभी नहीं कर सके। मैं सभी से इस विधेयक का समर्थन करने की अपील करता हूं, क्योंकि इससे आपको करोड़ों लोगों का आशीर्वाद मिलेगा।”

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विपक्ष

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र पर देश को बांटने और मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना दोनों है… इस विधेयक को लाकर आप (केंद्र सरकार) देश को जोड़ने का नहीं, बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं।”

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विधेयक को “संघीय व्यवस्था पर हमला” कहा।

“…हम हिंदू हैं, लेकिन साथ ही, हम दूसरे धर्मों की आस्था का भी सम्मान करते हैं। यह बिल महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनावों के लिए खास है। आप यह नहीं समझते कि पिछली बार भारत की जनता ने आपको साफ तौर पर सबक सिखाया था। यह संघीय व्यवस्था पर हमला है…”

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने विधेयक को संविधान के विभिन्न प्रावधानों का “उल्लंघन” बताया। उन्होंने कहा, “यह विधेयक संसद में विधेयक लाने के लिए सरकार की विधायी क्षमता का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि संघ सूची में धार्मिक बंदोबस्ती से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में, विधेयक शक्तियों के अत्यधिक प्रत्यायोजन की बीमारी से ग्रस्त है, जो संघीय ढांचे पर हमला है…इस विधेयक को वापस लेने की जरूरत है।”

हज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वक्फ (संशोधन) विधेयक का स्वागत किया

हज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ए. अबूबकर ने कहा कि यह विधेयक महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छा होगा और गरीब लोगों की मदद करेगा।

उन्होंने कहा, “हज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की ओर से हम इस संशोधन का स्वागत करते हैं क्योंकि यह अधिनियम काफी पुराना है। वर्तमान परिदृश्य के अनुसार, इसमें कुछ संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने एक बड़ी पहल की है और हम इसका स्वागत करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ संगठन और राजनीतिक दल, कुछ अखिल भारतीय स्तर पर इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन, मुझे लगता है कि यह महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छा होगा और गरीब लोगों की मदद करेगा…”





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