मुंबई कोर्ट ने पुलिस को शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा के खिलाफ गोल्ड स्कीम में शिकायत की जांच करने को कहा


न्यायाधीश ने पुलिस को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा

मुंबई:

मुंबई की एक अदालत ने पुलिस को बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, उनके पति राज कुंद्रा और अन्य के खिलाफ एक स्वर्ण योजना में निवेशक के साथ कथित धोखाधड़ी करने की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है।

मंगलवार को पारित आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनपी मेहता ने कहा कि कुंद्रा दंपत्ति, उनके द्वारा स्थापित कंपनी- सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड- तथा कंपनी के दो निदेशकों और एक कर्मचारी के खिलाफ “प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का पता चलता है”।

अदालत ने बीकेसी पुलिस स्टेशन को ऋद्धि सिद्धि बुलियंस के प्रबंध निदेशक पृथ्वीराज कोठारी द्वारा दायर शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि आरोपियों द्वारा कोई संज्ञेय अपराध किया गया पाया जाता है तो धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के लिए भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

अधिवक्ता हरिकृष्ण मिश्रा और विशाल आचार्य के माध्यम से दायर शिकायत में कोठारी ने कहा कि कुंद्रा दंपत्ति ने 2014 में एक योजना शुरू की थी जिसके तहत निवेश करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को योजना के लिए आवेदन करते समय रियायती दर पर सोने का पूरा भुगतान करना होगा। बाद में, परिपक्वता तिथि पर तय मात्रा में सोना दिया जाएगा।

याचिका में कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर, शिकायतकर्ता ने 5 साल की योजना के तहत 90,38,600 रुपये का निवेश इस आश्वासन पर किया था कि 2 अप्रैल, 2019 को 5,000 ग्राम 24 कैरेट सोना वितरित किया जाएगा। हालांकि, वादा किए गए सोने की मात्रा कभी भी परिपक्वता तिथि पर वितरित नहीं की गई और बाद में इसे जोड़ा गया।

शिकायत में कहा गया है कि इस प्रकार “एक पूरी तरह से फर्जी योजना” बनाकर आरोपियों ने साजिश रची और एक-दूसरे के साथ मिलकर भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की संबंधित धाराओं के तहत दंडनीय अपराध किया।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)



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