मालीवाल हमला मामला: देर रात सुनवाई के बाद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया – News18


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अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप.

पुलिस ने अपने वकील के माध्यम से हमले के मामले में पूछताछ के लिए कुमार की सात दिन की हिरासत मांगी थी

शनिवार को देर रात की सुनवाई के बाद, दिल्ली की एक अदालत ने आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने कुमार को पहले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था और बाद में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को “निरर्थक” माना गया था।

बाद में कुमार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने अपने वकील के माध्यम से हमले के मामले में पूछताछ के लिए कुमार की सात दिन की हिरासत मांगी थी। आरोप है कि केजरीवाल के निजी सहायक कुमार ने 13 मई की सुबह सीएम आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट की.

उन्होंने कहा कि कुमार ने जांच एजेंसी को अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं दिया था और यह भी बताया था कि डिवाइस में कुछ खराबी के कारण उनका फोन मुंबई में फॉर्मेट कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि फॉर्मेट करने से पहले मोबाइल फोन के डेटा को क्लोन करना पड़ता था और डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए कुमार को मुंबई ले जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जब आरोपी का मोबाइल फोन किसी विशेषज्ञ द्वारा खोला गया तो उसकी उपस्थिति भी जरूरी थी।

दलीलों का विरोध करते हुए, कुमार के वकील राजीव मोहन ने कहा कि न तो 13 मई से पहले मालीवाल की सीएम आवास की यात्रा का कोई रिकॉर्ड था और न ही उन्होंने 16 मई को एफआईआर दर्ज करने का कारण स्पष्ट किया। एफआईआर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पर गईं और दिल्ली पुलिस तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है।

वकील ने कहा कि न तो मालीवाल ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करने के बाद कोई चिकित्सा सहायता मांगी और न ही स्टेशन हाउस अधिकारी ने उनसे मिलने के बाद कोई मेडिकल शीट तैयार की। मोहन ने आरोप लगाया कि मालीवाल चोट लगने के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही हैं और मीडिया में भी बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जांच के लिए कुमार के मोबाइल फोन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मालीवाल ने कहीं भी फोन या व्हाट्सएप कॉल पर धमकी देने का आरोप नहीं लगाया है। वकील ने तर्क दिया कि जब गिरफ्तारी के आधार “उचित नहीं” हैं, तो पुलिस हिरासत का कोई सवाल ही नहीं है।

कुमार के एक अन्य वकील शादान फरासत ने दावा किया कि कुमार के वकीलों को एफआईआर की प्रति नहीं दी गई, जबकि यह मीडिया में प्रसारित की गई थी। उन्होंने दावा किया कि कुमार को केवल अग्रिम जमानत दाखिल करने के उद्देश्य को विफल करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अपने खंडन में, दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि एफआईआर के अनुसार, मालीवाल हमले के बाद “सदमे में” थी और ठीक होने के बाद आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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