मानहानि मामले में सजा के एक दिन बाद संसद पहुंचे राहुल गांधी


नयी दिल्ली:

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह संसद का संक्षिप्त दौरा किया, जबकि मानहानि के एक मामले में दो साल की जेल की सजा से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। विरोध के बीच लोकसभा दोपहर तक के लिए स्थगित किए जाने के बाद वह चले गए।

केरल के वायनाड से सांसद श्री गांधी को कल दोषी ठहराया गया था और ‘मोदी’ उपनाम पर उनकी कथित टिप्पणी के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। गुजरात की एक अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार, अगर किसी सांसद को किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल की सजा सुनाई जाती है, तो वह अयोग्यता को आकर्षित करता है।

कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि श्री गांधी “स्वचालित रूप से” अपनी सजा और दो साल की सजा के कारण एक सांसद के रूप में अयोग्य हो जाते हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि अगर वह सजा को पलटने में कामयाब हो जाते हैं तो वह निलंबन से बच सकते हैं।

विशेषज्ञों ने कहा कि लोकसभा सचिवालय सूरत की अदालत के आदेश के आधार पर श्री गांधी को अयोग्य ठहरा सकता है। लेकिन उसने इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की है।



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