मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज: कोर्ट ने क्या कहा?
नयी दिल्ली:
मोदी उपनाम मामला: गुजरात उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2019 में मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।
याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने ये पांच बातें कहीं:
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राहुल गांधी बिल्कुल गैर-मौजूद आधार पर दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।
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दोषसिद्धि पर रोक कोई नियम नहीं है.
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दोषसिद्धि पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है, जो उचित, उचित और कानूनी है।
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राहुल गांधी के खिलाफ 10 मामले लंबित हैं. कैंब्रिज में गांधी द्वारा वीर सावरकर के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद वीर सावरकर के पोते ने उनके खिलाफ पुणे कोर्ट में शिकायत भी दर्ज कराई है।
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दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने से किसी भी तरह से आवेदक के साथ अन्याय नहीं होगा।