ममता और टीएमसी नेताओं के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में अंतरिम आदेश के लिए राज्यपाल की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट करेगा सुनवाई – News18
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पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस। (पीटीआई फाइल इमेज)
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने 28 जून को बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इससे एक दिन पहले बनर्जी ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की थी कि उन्हें राजभवन जाने में डर लगता है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय सोमवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कुछ अन्य टीएमसी नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में अंतरिम आदेश के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई करेगा।
राज्यपाल ने 28 जून को बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इससे एक दिन पहले उन्होंने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की थी कि उन्हें राजभवन आने में डर लगता है।
न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने बुधवार को अपनी अदालत में मानहानि का मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी।
उन्होंने निर्देश दिया कि बनर्जी और अन्य को विवादित मुद्दे पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्देश देने के लिए बोस की अंतरिम याचिका पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी।
न्यायमूर्ति राव ने बोस के वकील को निर्देश दिया कि इस बीच वे मुकदमे में प्रतिवादियों को आवेदन की प्रतियां उपलब्ध करा दें।
राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान बनर्जी ने 27 जून को कहा था, “महिलाओं ने मुझे बताया है कि वे राजभवन में हाल में हुई घटनाओं के कारण वहां जाने से डरती हैं।”
उनकी टिप्पणी के बाद राज्यपाल ने कहा था कि जन प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे “गलत और बदनामी वाली धारणा” न बनाएं।
2 मई को राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने बोस के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की थी।
संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत, किसी राज्यपाल के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।
(इस स्टोरी को न्यूज18 स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और यह सिंडिकेटेड न्यूज एजेंसी फीड से प्रकाशित हुई है – पीटीआई)