बंगाल रामनवमी हिंसा: अदालत ने आतंकवाद रोधी एजेंसी एनआईए द्वारा जांच के आदेश दिए
पश्चिम बंगाल रामनवमी हिंसा: बाद में हुगली जिले से भी झड़पों की सूचना मिली।
कोलकाता/नई दिल्ली:
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच का आदेश दिया है।
पश्चिम बंगाल में पिछले महीने राम नवमी समारोह के दौरान हिंसा हुई थी।
भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस से आतंकवाद विरोधी एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
अदालत ने पुलिस को दो सप्ताह के भीतर सभी रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज केंद्र सरकार को स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया ताकि एनआईए जांच अपने हाथ में ले सके।
पिछले महीने राम नवमी समारोह के दौरान हावड़ा के शिबपुर में दो समूहों के बीच झड़प के दौरान कई वाहनों में आग लगा दी गई, पत्थर फेंके गए और दुकानों में तोड़फोड़ की गई।
बाद में हुगली और दलखोला जिले से भी झड़पों की सूचना मिली।
तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों ने हिंसा के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराते हुए सबूत के तौर पर वीडियो साझा किए थे।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने पहले आरोप लगाया था कि भाजपा ने केंद्रीय निकाय एनआईए द्वारा जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि वे “कार्रवाई से बचने” के लिए राज्य में जांच से बचना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, “वे जानते हैं कि अगर यहां जांच हुई तो वे पकड़े जाएंगे।”
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर जुलूस के दौरान कथित रूप से सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सांप्रदायिक दंगों को अंजाम देने के लिए दूसरे राज्यों के गुंडों को काम पर रखा है।
भाजपा ने आरोपों से इनकार किया है।
भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने आरोप लगाया कि “बंगाल में हिंदू खतरे में हैं” और सुश्री बनर्जी, जो राज्य की गृह मंत्री भी हैं, पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया।