बंगाल के राज्यपाल ने स्पीकर द्वारा 2 टीएमसी विधायकों को शपथ दिलाना 'संविधान का उल्लंघन' बताया, राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया
बोस ने राष्ट्रपति को यह पत्र ऐसे समय लिखा जब विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने उपसभापति के स्थान पर दो टीएमसी विधायकों को शपथ दिला दी। उपसभापति को इस पद के लिए राज्यपाल ने अधिकृत किया था।
राज्यपाल ने अध्यक्ष के इस्तीफे के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। संवैधानिक अनुचितताराज्यपाल ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि बंगाल विधानसभा अध्यक्ष दो विधायकों को शपथ दिला रहे हैं। विधायक राजभवन के अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘राज्य विधानसभा में किसी भी तरह की हिंसा संविधान का उल्लंघन है।’’
नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने विधानसभा उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी को सायंतिका बनर्जी और रेयात हुसैन सरकार को शपथ दिलाने के लिए अधिकृत किया था।
बोस का इस मुद्दे पर छह पृष्ठ का बयान स्पीकर बिमान बनर्जी द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर आया। बंगाल विधानसभा उन्होंने शुक्रवार को कहा कि “विधानसभा राज्यपाल के हाथों में असहाय नहीं है”।
बोस ने कहा कि उन्होंने विधायकों के अनुरोध पर विचार करते हुए 2 जुलाई को नई दिल्ली में यह निर्णय लिया था।
संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार नवनिर्वाचित विधायकों को राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति की उपस्थिति में शपथ लेनी होगी। एक अधिकारी ने बताया कि बंगाल विधानसभा के कामकाज के नियम, अध्याय 2 में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार अगर कोई सदस्य अभी तक शपथ नहीं ले पाया है तो वह सदन की बैठक शुरू होने पर या विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार सदन की बैठक के किसी अन्य समय शपथ ले सकता है।