पूजा खेडकर का विकलांगता प्रमाण पत्र जाली हो सकता है: पुलिस ने अदालत को बताया
नई दिल्ली:
दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय को बताया है कि पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर ने कई विकलांगताएं दिखाने के लिए दो विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे और उसकी जांच से पता चला है कि इनमें से एक दस्तावेज “जाली” और “मनगढ़ंत” हो सकता है।
दिल्ली पुलिस ने यह दलील पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका के जवाब में दी, जिन पर धोखाधड़ी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तथा विकलांगता कोटा का गलत लाभ उठाने का आरोप है।
एजेंसी ने कहा कि पूजा खेडकर ने क्रमशः सिविल सेवा परीक्षा-2022 और सिविल सेवा परीक्षा-2023 के लिए दो विकलांगता प्रमाण पत्र जमा किए हैं।
सत्यापन के बाद, “जारीकर्ता चिकित्सा प्राधिकरण, अहमदनगर, महाराष्ट्र” ने दावा किया है कि गति विकलांगता, श्रवण दोष और अल्प दृष्टि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र “सिविल सर्जन कार्यालय अभिलेखों” के अनुसार जारी नहीं किया गया था और स्थिति रिपोर्ट में बताया गया है कि “विकलांगता प्रमाण पत्र के जाली और मनगढ़ंत होने की अधिक संभावना है।”
मामले की सुनवाई 5 सितंबर को निर्धारित है।
पूजा खेडकर ने आरक्षण लाभ पाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में कथित रूप से गलत जानकारी प्रस्तुत की।
31 जुलाई को केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया।
उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है।
29 अगस्त को अदालत ने पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा 5 सितंबर तक बढ़ा दी थी।
यूपीएससी और दिल्ली पुलिस दोनों ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने की मांग की है।
यूपीएससी ने पहले कहा था कि पूजा खेडकर ने आयोग और जनता के खिलाफ धोखाधड़ी की है, तथा धोखाधड़ी की व्यापकता का पता लगाने के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, जो अन्य व्यक्तियों की मदद के बिना संभव नहीं थी।
दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से “गहरी साजिश” की जांच में बाधा उत्पन्न होगी और इस मामले का जनता के विश्वास के साथ-साथ सिविल सेवा परीक्षा की ईमानदारी पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
यूपीएससी ने पिछले महीने पूजा खेडकर के खिलाफ कई कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें फर्जी पहचान बताकर सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के आरोप में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना भी शामिल था।
दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
एक अगस्त को यहां की एक सत्र अदालत ने पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिनकी “गहन जांच की आवश्यकता है”।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)