पुणे पुलिस ने कोर्ट को बताया, राहुल गांधी पर सावरकर को बदनाम करने का आरोप लगाने वाली शिकायत में प्रथम दृष्टया सच्चाई – News18
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी। (छवि: X/ANI)
शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने अपने भाषण में दावा किया कि वीडी सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें (सावरकर को) खुशी हुई थी।
पुणे पुलिस ने कहा है कि वीडी सावरकर के पोते द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में प्रथम दृष्टया सच्चाई है, जिन्होंने कांग्रेस नेता पर 2023 में लंदन में दिए गए भाषण में हिंदुत्व विचारक को बदनाम करने का आरोप लगाया था।
शिकायतकर्ता सत्यकी अशोक सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने बताया कि पुलिस ने सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अक्षी जैन की अदालत में पेश जांच रिपोर्ट में यह बात कही।
कोल्हटकर ने कहा कि अदालत राहुल गांधी को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी कर सकती है।
सत्यकी सावरकर ने कहा था कि उनके वकीलों ने पिछले साल अप्रैल में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत शिकायत लेकर शहर की अदालत का रुख किया था।
अदालत ने विश्रामबाग पुलिस को सत्यकी सावरकर द्वारा प्रस्तुत सबूतों की पुष्टि करने और 27 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था।
कोल्हटकर ने कहा, “विश्रामबाग पुलिस ने कहा कि सत्यकी सावरकर ने पिछले अप्रैल में अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मार्च 2023 में लंदन में दिए गए भाषण में दिवंगत क्रांतिकारी (वीडी सावरकर) के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाया गया था।”
शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने अपने भाषण में दावा किया कि वीडी सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें (सावरकर को) खुशी हुई थी।
शिकायत में कहा गया है कि सत्यकी सावरकर ने कहा कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई और वीडी सावरकर ने कभी भी कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी। शिकायत में राहुल गांधी के आरोप को काल्पनिक, झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया गया है।
कोल्हटकर ने कहा, “विश्रामबाग पुलिस ने सोमवार को एक रिपोर्ट पेश की और अदालत को बताया कि उनकी जांच में यह पता चला है कि वीडी सावरकर ने अपनी किसी भी किताब में ऐसी घटना के बारे में नहीं लिखा था, लेकिन इसके बावजूद गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में अपने भाषण के दौरान इस तरह की टिप्पणी की और सावरकर को बदनाम किया।”
पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया सत्यकी सावरकर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में सच्चाई है कि गांधीजी ने अपने भाषण में वीडी सावरकर को बदनाम किया था।
संपर्क करने पर सहायक पुलिस निरीक्षक तुकाराम निंबालकर ने पुष्टि की कि रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि मार्च 2023 में सूरत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने राहुल गांधी को उनकी 2019 की टिप्पणी, “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे होता है?” के लिए आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
पिछले वर्ष अप्रैल में एक सत्र अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।
पिछले वर्ष अगस्त में सर्वोच्च न्यायालय ने मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी।
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