पुणे दुर्घटना मामला: पीड़िता की मां हैरान, कोर्ट ने आरोपी किशोर को रिहा करने का आदेश दिया
जबलपुर:
पोर्शे कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल नाबालिग लड़के को रिहा करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले से तीव्र भावनाएं भड़क उठी हैं। दुर्घटना के पीड़ितों में से एक की मां ने न्यायाधीशों से उस शोक संतप्त मां के दर्द को समझने का आग्रह किया है, जिसने अपनी बेटी खो दी है।
मध्य प्रदेश के आईटी पेशेवर अश्विनी कोष्टा और उनके मित्र अनीश अवधिया की 19 मई की सुबह उस समय मौत हो गई थी, जब पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक लग्जरी कार और उनके दोपहिया वाहन की टक्कर हो गई थी। पुलिस को संदेह है कि यह कार नशे में धुत एक किशोर चला रहा था।
बॉम्बे उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने मंगलवार को किशोर को सुधार गृह से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया और कहा कि किशोर न्याय बोर्ड के रिमांड आदेश अवैध थे और अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किए गए थे।
पीड़िता अश्विनी कोष्टा की मां ममता कोष्टा ने कहा, “खबर देखकर मैं स्तब्ध रह गई। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने बहुत सोच-समझकर फैसला लिया होगा। हालांकि, मैं न्यायाधीशों से अनुरोध करती हूं कि वे उस मां के दर्द को समझें जिसने अपनी बेटी खो दी है। सजा उसी के अनुसार दी जानी चाहिए ताकि लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा कायम हो सके।”
उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “मुझे नहीं पता कि कानून में क्या है। न्यायाधीशों से मेरा एकमात्र अनुरोध है कि वे उस मां के दर्द को समझें जिसने अपनी बेटी खो दी है। वहां कई लड़कियां रहती हैं और ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। ऐसे अपराध करने वालों को सबक सीखना चाहिए। मैं न्यायाधीशों से केवल यही अनुरोध करती हूं कि वे सही निर्णय लें।”
उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि जेजेबी के रिमांड आदेश अवैध थे और अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किए गए थे।
अदालत ने कहा, “हम याचिका को स्वीकार करते हैं और उसकी रिहाई का आदेश देते हैं। सीसीएल (कानून से संघर्षरत बच्चा) याचिकाकर्ता (चाची) की देखभाल और हिरासत में रहेगा।”
पीठ ने कहा कि न्यायालय कानून, किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्यों और लक्ष्यों से बंधा हुआ है तथा उसे अपराध की गंभीरता के बावजूद, कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी बच्चे के साथ वयस्क से अलग व्यवहार करना चाहिए।
यह आदेश 17 वर्षीय लड़के की चाची द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया, जिन्होंने दावा किया था कि लड़के को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है और उसकी तत्काल रिहाई की मांग की थी।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)