पीएम डिग्री के विवरण की जरूरत नहीं, कोर्ट ने कहा, अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना: रिपोर्ट
नयी दिल्ली:
गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का विवरण प्रकट करने का निर्देश देने वाले एक आदेश को आज राज्य उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि जानकारी की आवश्यकता नहीं है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने विवरण मांगने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
श्री केजरीवाल को गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास पैसा जमा करना है।
केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की मास्टर डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया था।