“पार्टनर बदलने की क्रूर अवधारणा…”: कोर्ट ने लिव-इन संबंधों की आलोचना की


लिव-इन रिलेशनशिप: व्यक्ति पर उसकी लिव-इन-पार्टनर ने बलात्कार का आरोप लगाया था (प्रतिनिधि)

नई दिल्ली/इलाहाबाद:

लिव-इन रिश्तों का जिक्र करते हुए, इस सप्ताह की शुरुआत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि “भारत में विवाह की संस्था को नष्ट करने के लिए एक व्यवस्थित डिजाइन काम कर रहा है।”

उच्च न्यायालय ने अपनी लिव-इन पार्टनर से बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।

न्यायमूर्ति सिद्दार्थ की एकल पीठ ने कहा कि विवाह संस्था किसी व्यक्ति को जो “सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति और स्थिरता” प्रदान करती है, वह लिव-इन-रिलेशनशिप कभी नहीं प्रदान करती है। उन्होंने कहा, “हर मौसम में पार्टनर बदलने की क्रूर अवधारणा को स्थिर और स्वस्थ समाज की पहचान नहीं माना जा सकता है।”

उच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में मध्यम वर्ग की नैतिकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। “लिव-इन-रिलेशनशिप को इस देश में विवाह की संस्था के अप्रचलित होने के बाद ही सामान्य माना जाएगा, जैसा कि कई तथाकथित विकसित देशों में होता है जहां विवाह की संस्था की रक्षा करना उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई है।” उच्च न्यायालय ने कहा.

अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि देश में इसी तरह की प्रवृत्ति के साथ, “हम भविष्य में हमारे लिए एक बड़ी समस्या पैदा करने की ओर बढ़ रहे हैं।”

“विवाहित रिश्ते में साथी के प्रति बेवफाई और मुक्त लिव-इन-रिलेशनशिप को एक प्रगतिशील समाज के संकेत के रूप में दिखाया जा रहा है। युवा ऐसे उन्नत दर्शन के प्रति आकर्षित होते हैं, दीर्घकालिक परिणामों से अनजान होते हैं”, उच्च न्यायालय ने कहा कहा।

अदनान पर उसकी लिव-इन पार्टनर ने उससे शादी करने के वादे से मुकरने का आरोप लगाया था। उन्हें इस साल अप्रैल में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 19 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

वे एक साल तक साथ रहे। जब महिला गर्भवती हो गई, तो अदनान ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उसने शादी के झूठे वादे पर उसके साथ यौन संबंध बनाए।



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