“पर्याप्त सामग्री…”: पूर्व कुश्ती निकाय प्रमुख को कोर्ट का बड़ा झटका
बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि ऐसा करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं।
राउज़ एवेन्यू अदालत का शुक्रवार का आदेश भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पार्टी सांसद श्री सिंह को दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाने और उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारने का फैसला करने के कुछ दिनों बाद आया है।
कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने बृज भूषण के खिलाफ धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 15 जून को इन धाराओं और एक अतिरिक्त धारा – 354 डी (पीछा करना) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
कोर्ट ने कहा कि फेडरेशन के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी धारा 506 के तहत आरोप तय किए जाएं।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने कहा कि श्री सिंह के खिलाफ पांच पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए जाएंगे और छठी पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से उन्हें बरी किया जाता है।