निर्मला सीतारमण ने अचल संपत्तियों पर LTCG कर में संशोधन का प्रस्ताव रखा
नई दिल्ली:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि रियल एस्टेट पर विवादास्पद एलटीसीजी कर प्रस्ताव में संशोधन किया जा रहा है, ताकि करदाताओं को पुरानी प्रणाली के तहत या बिना इंडेक्सेशन के कम दरों पर कर देयता की गणना करने और दोनों में से कम का भुगतान करने का विकल्प दिया जा सके।
वित्त विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रोलओवर लाभ उन करदाताओं को उपलब्ध होगा जो पुरानी संपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ का उपयोग करके नई अचल संपत्ति खरीदते हैं।
अचल संपत्तियों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना में सूचीकरण लाभ को हटाने के बजट 2024-25 के प्रस्ताव की विपक्षी दलों और कर पेशेवरों सहित विभिन्न पक्षों से तीखी आलोचना हुई।
23 जुलाई को प्रस्तुत बजट में एलटीसीजी कर की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया था, तथा सूचीकरण लाभ को समाप्त कर दिया गया था।
विधेयक में प्रमुख संशोधन 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई संपत्तियों की बिक्री पर सूचीकरण लाभ की बहाली से संबंधित है। अब, 23 जुलाई, 2024 से पहले घर खरीदने वाले व्यक्ति या एचयूएफ नई योजना के तहत बिना सूचीकरण के 12.5 प्रतिशत की दर से एलटीसीजी कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं या सूचीकरण लाभ का दावा कर 20 प्रतिशत कर का भुगतान कर सकते हैं।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में इंडेक्सेशन लाभ को हटाने का प्रस्ताव सभी परिसंपत्ति वर्गों को एक दर के अंतर्गत लाने के लिए किया गया था, न कि राजस्व बढ़ाने के लिए।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)