दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी


उन्हें सीबीआई ने 26 फरवरी को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था।

नयी दिल्ली:

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को आज दोपहर 2 बजे गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी।

श्री सिसोदिया को ईडी ने आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गुरुवार को गिरफ्तार किया था।

उन्हें तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान गिरफ्तार किया गया था जहां वह सीबीआई मामले में बंद थे।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया को अदालत में पेश करने की ईडी की याचिका को शुक्रवार को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांग रहा है।

कोर्ट ने कहा कि यह सीआरपीसी की धारा 267 के तहत अधिवक्ता नवीन कुमार मट्टा के माध्यम से ईडी द्वारा दायर एक आवेदन है, जिसमें आरोपी मनीष सिसोदिया को 10 दिनों की अवधि के लिए पेश करने और रिमांड पर लेने की मांग की गई है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया.

श्री सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था और उन्हें 6 मार्च को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

ईडी ने इससे पहले मामले में एक और गिरफ्तारी भी की थी, हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को अपनी हिरासत में लिया था।

ईडी ने गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय समिति (बीआरएस) एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए तलब किया।

श्री सिसोदिया को सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने पिछले साल मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की थी। एजेंसी ने कहा कि उसने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर दर्ज सीबीआई मामले का संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब तक इस मामले में लगभग 200 तलाशी अभियान चलाए हैं।

जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा था।

अक्टूबर में, ईडी ने मामले में दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी और बाद में उन्हें गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी।

सीबीआई ने इस मामले में अपना पहला आरोप पत्र पहले दायर किया था।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। ऐसा आगे आरोप था कि लाइसेंस शुल्क माफ या कम कर दिया गया था और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया था। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को “अवैध” लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।

आगे यह भी आरोप लगाया गया कि आबकारी विभाग ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना जमा राशि वापस करने का निर्णय लिया था। भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी कोविड-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी, ऐसा आगे आरोप लगाया गया था।

एजेंसियों ने दावा किया कि इससे सरकारी खजाने को कथित तौर पर 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)

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