दिल्ली कोर्ट ने मानहानि शिकायत में समन के खिलाफ सत्येन्द्र जैन, राघव चड्ढा की अपील खारिज की – News18


द्वारा प्रकाशित: -सौरभ वर्मा

आखरी अपडेट: 09 नवंबर, 2023, 20:59 IST

गोस्वामी ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर दिल्ली के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक जैन और पंजाब से राज्यसभा सांसद चड्ढा पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के फंड को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। (फ़ाइल फ़ोटो/शटरस्टॉक)

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्हें मामले में आरोपी के रूप में समन किया गया था

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दर्ज आपराधिक मानहानि शिकायत में आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं सत्येन्द्र जैन और राघव चड्ढा द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्हें मामले में आरोपी के रूप में समन किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश तथ्यों के साथ-साथ कानून की दृष्टि से भी बिल्कुल सही और कानूनी है। गोस्वामी ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर दिल्ली के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक जैन और पंजाब से राज्यसभा सांसद चड्ढा पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के फंड को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। गोस्वामी एनडीएमसी स्थायी समिति के अध्यक्ष थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि आप के दोनों नेताओं ने आम जनता की नजर में शिकायतकर्ता के नैतिक और बौद्धिक चरित्र को कम करने के लिए ये टिप्पणियां कीं।

(यह कहानी News18 स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड समाचार एजेंसी फ़ीड से प्रकाशित हुई है – पीटीआई)



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